नगरपरिषद दौसा के 22 वार्डो में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश

     धारा 144 के अंर्तगत जारी आदेशों की निरन्तरता में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दौसा शहर में लागू की निषेधाज्ञा

रिपोर्ट :-ब्यूरो हेड(राहुल भारद्वाज)
दौसा :- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि मुझे पुलिस अधीक्षक दौसा जिला दौसा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिला दौसा में 13 मार्च 2020 से 10 जमाती विभिन्न धार्मिक कार्यकलापो हेतु आये हुये है। जो अलनूर होटल नागौरी पुलिया दौसा में रह रहे थे। जिनकी 22 मार्च 2020 को राजकीय चिकित्सालय दौसा में स्क्रीनिंग करवाई। इनमें से 01 व्यक्ति सैयद मोहसीन पुत्र हाजी मलंग उम्र 37 वर्ष निवासी राजारोड़ जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) मो0 9922476425 की जांच रिपोर्ट 3 अप्रेल 2020 के अनुसार उन्हें नोवल कोरोना वायरस (कोविड.-19) पोजिटिव होना पाया गया है। जिसे सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर में शिफ्ट किया गया है। चूंकि उक्त व्यक्ति यहॉ विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क मे आया है।इस कारण से दौसा शहर में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण फैल जाने की सम्भावना होने से दौसा शहर क्षेत्र के आस-पास के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है , ऎसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया दौसा शहर में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश दिये है।जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश 18 मार्च 2020 एंव संशोधित आदेश 22 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2020 की निरन्तरता में नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुसार दौसा शहर को केन्द्र बिन्दु मानते हुये नगर परिषद क्षेत्र दौसा के वार्ड सं. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25, 26, 28, 29, 30 कुल 22 वार्डो में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध) घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने निर्देश दिये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त वार्डो में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें, इन वार्डो को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है।उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेगें तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगे। शहर के व्यावसायिक /व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी आगामी आदेशों तक बन्द रहेगे,उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा एवं आवश्यक व्यवस्थायें बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी/कर्मचारी के आवागमन के साधन उपयोग मे लिये जाने हेतु अधिकृत होगे। साथ ही नगर परिषद की व्यवस्था से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और ना ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकलें। यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। उक्त क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय, मेडीकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुडे हुए व्यक्ति/संस्थान उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थल की साफ सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्तियों को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु अनुमति रहेगी, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने के स्तर पर संधारित होगी। उन्होने उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।यह आदेश शुक्रवार 3 अप्रेल 2020 को सायंकाल 5 .00 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।