“पराली दो खाद लो”  कार्यक्रम में गौशाला को दो ट्राली पराली देकर : एक ट्राली गोबर की खाद ले ,

संवाददाता आशीष गुप्ता
रीडर टाइम्स न्यूज़
राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा फ़सल अवशेष पराली में आग लगाना दंडनीय अपराध घोषित है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह पराली दो खाद लो कार्यक्रम में गौशाला को दो ट्राली पराली देकर एक ट्राली गोबर की खाद लें। इससे किसानों को पराली में आग नहीं लगानी पड़ेगी और गौवंश को चारा मिल जायेगा। खेत को उपलाऊ बनाने के लिए गोबर की खाद मिल जायेगी और किसानों को डीएपी की कम मात्रा अपने खेतों में गेंहू बुआई में डालनी पड़ेगी। गौशाला पर चारा खरीद पर खर्च में भी कमी आयेगी। पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा।

विकास खंड स्तर जागरूकता कार्यक्रम एवं गोष्टी दिनांक 16.11.2021 को गौशाला सिराज मऊ में कृषकों के बीच में कृषक यूनियन के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह यादव पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विमल कटिहार द्वारा फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध गौशाला को पराली तो बदले में खाद लो पूसा वेस्ट डी कंपोजर निशुल्क वितरण की गई व जानकारी दी गई है।

विकासखंड बिलग्राम के सभी कर्मचारियों के सहयोग व किसानों के सहयोग से 7 ट्राली पराली गौशाला को दी गई है विभिन्न गौशालाओ को पराली दो खाद लो कार्यक्रम में पहुंचाई गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम स्तरीय जागरूकता गोष्ठी की जा रही है ब्लाक स्तरीय जागरूकता गोष्ठी भी आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर वेस्ट डिकम्पोजर भी निःशुल्क वितरित किया गया।