सरकार ने बदले ‘SIM CARD’ के खास नियम ,

डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
केंद्र सरकार की तरफ से विदेश जाने वाले सभी यात्रियों को बड़ी राहत दी गयी हैं। दरअसल टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DOT) ने भारत में सिम कार्ड के कुछ खास नियमो में बदलाव किया हैं। जिससे सभी विदेशी यात्रियों को राहत मिलेगी और जिससे इंटरनेशन रोमिंग वाले नियमो में भी काफी अच्छा बदलाव कर दिया हैं। जोकि इस बदलाव के बाद से इंटरनेशन रोमिंग वाले ग्राहकों को पहले के मुकाबले काफी सुविधा हो जाएगी। टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव को हरी झंडी दी है। नए नियमों के तहत भारत में विदेशी ऑपरेटररों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड , ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स की सेल किए पर एनओसी यानी अनआपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों और शर्तों में बदलाव कर दिया है।

क्या होगा फायदा-
दूरसंचार विभाग के नए नियमो से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिको को काफी मदद मिल सकेगी। नए नियमो से भारतीय नागरिको की
हितों की रक्षा हो सकेगी। साथ ही एनओसी मिलने के बाद कस्टमर केयर सर्विस , कॉन्टैक्ट डिटेल्स , टैरिफ प्लान की जानकारी देना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए बिलिंग का प्रावधान किया है। इससे शिकायत के निवारण में मदद मिलेगी।

सिम कार्ड रखने के नियमों में DoT ने किया बदलाव –
बता दें कि दूरसंचार विभाग की तरफ से ग्राहकों की सुविधा के लिए पिछले कुछ दिनों में सिम कार्ड से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया है। वही इसका उल्लंघन करने वाले यूजर्स के सिम को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही फर्जी कॉलिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दूरसंचार विभाग ने सभी नागरिकों को अधिकतम 9 सिम रखने की सुविधा दी है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम के नागरिकों को अधिकतम 6 सिम रखने की इजाजत है।