एक्टर राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

malamal weekely

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस मामले राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है हालांकि, उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। राजपाल यादव को साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिली है।

बॉलीवुड कलाकार राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चेक बाउंस मामले में सोमवार (23 अप्रैल) को अदालत ने उन्हें सजा का ऐलान किया है।बता दें कि राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामलों में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, कुल सात चेक बाउंस हुए हैं।राजपाल यादव ने फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए साल 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वह लोन लौटाया नहीं, बल्कि लोन लौटाने के लिए जो चेक दिए थे वह चेक बाउंस हो गए थे.

इस मामले में राजपाल यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए कई समन भी भेजे गए, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने भी कोर्ट में गलत हलफनामा पेश किया था। बता दें कि इसी मामले में 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था।कोर्ट ने आज राजपाल को 6 महीने जेल की सजा सुनाते उनकी पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया है|