खाद्य सुरक्षा के 13 वादों में दो लाख से अधिक का अर्थदंड

(आज़मगढ़ ब्यूरो) बृजेश कुमार अग्रहरि
रीडर टाइम्स न्यूज
खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से लिए गए नमूने अधोमानक पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) न्यायालय में वाद दायर किए गए थे। जिसमें जनवरी माह में निर्णित 13 वादों में 200000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के के उपाध्याय ने बताया कि प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट अधोमानक पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किए गए थे। जिसमें जनवरी माह में कुल 19 वाद निर्णित किए गए। वादों का निर्णय में 90000/-(नब्बे हजार रुपए) अर्थदंड किया गया।
दूध के 2 वादों में 10000/-,पनीर के 2 वादों में 10000/-,कार्बोनेटेड वेवरेज के 1 वाद में 20000/-, दही से संबंधित 1 वाद में 5000/-, खोया के 1 वाद में 5000/-, नमकीन (मिथ्याछाप) के 2 वादों में 15000/-, अन्य खाद्य पदार्थों के 4 वादों में 25000/- रुपए अर्थदंड लगाया गया है।जनवरी माह में 150000/- (डेढ़ लाख रुपए) अर्थदंड जमा भी हुआ है।