जी.एस.टी. एंव माल सेवा कर 

रिपोर्ट : देवेंद्र पाण्डेय ,रीडर टाइम्सGST
बाराबंकी :  एकीकृत माल एंव सेवा कर(IGST ) TCS प्रकिया (स्त्रोत पर कर संग्रहण) जी.एस.टी. सेवाकर दो भागो मे बाँटा गया है . यह कर 20 लाख रू. सलाना से ऊपर का कार्य करने वालो के ऊपर लागू होता है . कर लेने की दर 0 (शून्य) से लेकर 5+12+28+18 प्रतिशत तक लिया जा सकता है . संदीप तिवारी डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर बाराबंकी ने बताया कि हम लोग पहले के ही तरह अपने ही क्षेत्रो का कार्य देखेंगे . लेकिन केंद्रीय वाणिज्यकर जिले मे कही भी जाँच कर सकते है .

आपरेटर को नोटिस की प्रक्रिया डिप्टी कमिश्नर अथवा इनसे ऊपर की रेंज का अधिकारी ई-कार्मस आपरेटर को नोटिस जारी कर आपरेटर के पोर्टल से सप्लाई किए गए माल /सेवा का विवरण आपरेटर के गोदाम /वेयरहाउस में उपलब्ध माल का विवरण आदि दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है .

सम्बन्धित आपरेटर को 15 कार्य दिवस के अंदर वाछिंत विवरण दाखिल करना होगा. वाछिंत विवरण दाखिल ना किए जाने की दशा मे धारा 122 प्रावधानित अर्थ दण्ड के अतिरिक्त 25,हजार रू. तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है . कृपया यदि कोई शिकायत या सुझाव की . आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन 0522-3312600 या दिल्ली हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते है.