दो प्रकरणों/वादों में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02.03.2021 को 02 प्रकरणों/वादों में न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है।

विवरण निम्नवत् है 

1. गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष की सजा- थाना लहरपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं 267/17 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट बनाम प्रकाश उर्फ बाबा पुत्र परसादी निवासी चिमनी जनपद खीरी में लहरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 02.03.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट-2 सीतापुर द्वारा अभियुक्त प्रकाश उर्फ बाबा उपरोक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी।

2  छेड़खानी की घटना में संलिप्त अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास- थाना तालगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 82/13 धारा 354/323/504/506 भा.द.वि. 3(1)(10) व 3(1)(11) SC/ST ACT बनाम 1.अवधेश 2.कौशल 3. दिनेश पुत्रगण रामखेलावन कुर्मी सर्व निवासीगण ग्राम बहवूदपुर थाना तालगांव सीतापुर में तालगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 02.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) सीतापुर द्वारा अभियुक्त अवधेश को धारा 354/323/504/506 भा.द.वि. 3(1)(10) व 3(1)(11) SC/ST ACT के अपराध में दोषसिद्ध होने पर 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000-/रु0 जुर्माना तथा अभियुक्त कौशल व दिनेश उपरोक्त को धारा 323/504/506 भादवि एवं 3(1)(10) SC/ST ACT के अपराध में दोषसिद्ध होने पर 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4,000-/रु0 अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।