बैंको द्वारा नहीं लिए जायेंगे 200 और 2000 के नोट, ना तो बदले जायेंगे

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नई दिल्ली: क्या आपके पास भी है 200 और 2000 के नए नोट तो एक बार फिर उठानी पड़ सकती है आपको समस्या| नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 और 200 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है| अगर आपके पास भी 200 और 2000 रुपए के नोट हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है| दरअसल, आरबीआई ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया है. 200 और 2000 रुपए के नोट अब बैंक में नहीं बदले जाएंगे| आरबीआई की ओर से जारी किए गए 200 और 2000 रुपए के नए नोट अगर किसी वजह से गंदे हो जाएं तो बैंकों में इन्हें बदला नहीं जा सकेगा| यही नहीं, बैंक इन्हें जमा भी नहीं करेंगे| दरअसल, आरबीआई ने करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नोटों को नहीं रखा गया है|

दो सौ और दो हजार रूपये के चलन में आये अब डेढ़ साल से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन करंसी नोट को बदलने से जुड़े नियमों में इन नोट को शामिल नहीं किया है| कटे फटे या गंदे नोट बदलने के लिए आरबीआई एक्सचेंज नियम की मदद लेता है. आरबीआई के सेक्शन 28 में इसका जिक्र है जिसमें पांच रूपये से लेकर 10, 50, 100, 500, 1,000 के नोट शामिल है| इसमें दो सौ या दो हजार रूपये के नोट का जिक्र नहीं है हालांकि इसमें , 5,000 और 10,000 रुपये के नोट का जिक्र है जो अबतक चलन में नहीं आये है|

सरकार और आरबीआई ने इनके एक्सचेंज पर लागू होनेवाले प्रावधानों में अबतक कोई बदलाव नहीं किया है| नये नोट का ऐलान 8 नवंबर 2016 के बाद किया गया था| बाजार 2,000 रुपये के 6.70 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट बाजार में है| आरबीआई ने अब दो हजार रूपये के नये नोटों की छपाई बंद कर दी है|

नोट की छपाई भी है बंद
इस वक्त 2,000 रुपए के करीब 6.70 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट सर्कुलेशन में हैं| हाल ही में खबर आई थी कि आरबीआई ने अब 2000 रुपए के नोट की छपाई भी बंद कर दी है| 17 अप्रैल को इस बात का जिक्र इकनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सुभाष सी गर्ग ने किया था| बैंकरों ने कहा कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें शुरू हो सकती हैं|

ईटी के सवालों के जवाब में आरबीआई ने स्वीकार किया है कि नई सीरीज के नोटों की अभी बैंकों में अदला-बदली नहीं की जा सकती है। आरबीआई ने कहा, ‘महात्मा गांधी (नई) सीरीज के नोटों के आकार में बदलाव के कारण एमजी (न्यू) सीरीज में कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली मौजूदा नियमों के तहत नहीं की जा सकती है। इसके चलते आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स 2009 में संशोधन की जरूरत पैदा हुई है। ऑफिशल गजट में बदलावों का नोटिफिकेशन होने के बाद एमजी (न्यू) सीरीज के कटे-फटे/अशुद्ध नोटों की अदला-बदली की जा सकती है।’

हालांकि यह साफ नहीं है कि सरकार ये जरूरी बदलाव करने में इतना समय क्यों ले रही है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सरकार जरूरी बदलाव करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा, ‘जो भी जरूरी होगा, किया जाएगा।’