ब्रांड के नाम पर मिलावटी जहर, अमूल और मदर डेयरी जाँच में फेल, दूध में मिलावट

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दिल्ली:- दिल्ली में ब्रांड के नाम पर मिलावटी और जहरीला दूध बेच रही हैं, 177 दूध के सैंपल उठाये गए थे जिसमे 165 की रपोर्ट आगयी है| इनमे 21 फ़ैल होगये है जिसमे ब्रांड अमूल मदर डेयरी जैसे ब्रांड के नाम शामिल है| हालांकि नकली या सिंथेटिक नहीं था लेकिन दूध में पानी या मिल्क पाउडर मिलाने की बात कही गई है।

डाबर पर चार लाख का जुर्माना
जिला खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा लिए नमूने प्रयोगशाला जांच में फेल साबित होने पर एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड पर चार लाख का जुर्माना लगाया है। जिला अभिहित अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को नॉलेज पार्क तीन स्थित एक स्टोर से खाद्य विभाग की टीम ने डाबर हनी के मून पैक के नमूने लिए थे। यह नमूना प्रयोगशाला जांच में मानकों पर खरा नहीं उतर सका। यह पैक डाबर इंडिया लिमिटेड मलकपुर बद्दी सोलन हिमाचल प्रदेश में बने थे। विभाग ने निर्माता इकाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया। करीब ढाई साल तक सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने खाद्य अधिनियम 51 के तहत दोषी मानते हुए चार लाख का जुर्माना लगाया है।

 

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घी में भी मिलावट
दूध के अलावा एक घी का सैंपल भी टीम ने उठाया है। रिपोर्ट में साफ है कि इसमें भी मिलावट हुई है। इसकी अंतिम जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। यह सैंपल खुले बाजार की एक दुकान से उठाया गया था। मंत्री ने बताया कि इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दूध से बने सभी उत्पादों जैसे खोया, घी, शहद और पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों की भी जांच की जाएगी।

होगी कड़ी कार्यवाही
मंत्री ने कहा कि किसी भी नमूनों में मिलावट मिलेगी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार को इन मामलों में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मिलावट के मामले में कोर्ट में दोषियों को पेश करके पेनल्टी लगाई जाएगी। 5 हजार से 5 लाख तक की जुर्माने का प्रावधान है।