यूपी पुलिस ने ‘रेल रोको’ आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ दी कार्रवाई की चेतावनी

डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा बुलाए गए ‘रेल रोको’ आंदोलन में भाग लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत एक स्थान पर चार या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है।

पुलिस ने यह भी कहा कि जो लोग नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करेंगे , उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे अजय मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर किसानों ने सोमवार को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। उनका बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी है, जिसके परिणामस्वरूप 3 अक्टूबर को आठ लोगों की मौत हो गई थी।

एसकेएम का आरोप है कि 3 अक्टूबर को किसानों को कुचले गए वाहन में आशीष बैठा था। हालांकि, मंत्री और आशीष दोनों ने आरोपों से इनकार किया है। इस बीच, लखनऊ के पुलिस आयुक्त ध्रुव कांत ठाकुर ने अपने डिप्टी और अन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि न होने दें।

यह धरना छह घंटे तक चलेगा। यह सुबह 10 बजे से शुरू होगा और यह शाम चार बजे तक चलेगा। उक्त अवधि के दौरान रेलवे परिचालन प्रभावित होने की संभावना है। किसान संगठन ने रविवार को एक बयान में कहा, “अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग पर दबाव बनाने के लिए, ताकि लखीमपुर खीरी हिंसा में न्याय सुरक्षित किया जा सके। एसकेएम ने 18 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी रेल रोको कार्यक्रम की घोषणा की है।” इसमें आगे कहा गया है कि यह कार्रवाई शांतिपूर्वक और किसी भी प्रकार की रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाए की जाएगी।