लिव-इन रिलेशनशिप में रिश्ते खराब होने पर बलात्कार का मुकदमा नहीं बनता : सुप्रीम कोर्ट से व्यक्ति को जमानत! 

सुरेंद्र मलनिया
रीडर टाइम्स न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय कुमार प्रजापति ने मीडिया से वार्तालाप के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर लंबे समय से दो लोग साथ रह रहे हैं और बाद में उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ऐसे में बलात्कार का आरोप लगाना सही नहीं है। दरअसल कई बार ये देखा गया है कि एक महिला और एक पुरुष शादी के बिना सालों साथ रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि इनके रिश्तों में खटास आ जाती है। फिर महिला पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगा देती है। कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है कि शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए गए। लेकिन अदालत का यह कहना है कि ऐसे में पुरुष के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा नहीं बनता। मौजूदा यह मामला राजस्थान का है जहां एक महिला और एक पुरुष चार सालों से साथ रह रहे थेI उनकी शादी भी नहीं हुई है इस रिश्ते से उन्हें एक बेटी भी है लेकिन फिर महिला और पुरुष के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं। महिला ने फिर पुरुष पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दियाI राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुरुष को जमानत देने से इनकार कर दियाI इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उच्च न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया और पुरुष को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर दो लोग साथ रह रहे हैं और फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो इसमें बलात्कार का मुकदमा नहीं बनता।