सम्पर्क पोर्टल पर कोविड 19 के अंतर्गत गलत शिकायत कराने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश

रिपोर्ट :-ब्यूरो हेड(राहुल भारद्वाज)
दौसा :- उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा पुष्कर मित्तल ने थानिधिकारी पुलिस थाना कोलवा को निर्देश दिये है कि परिवादी भगवान सहायक पुत्र मंग्या जाति बागरिया निवासी कोलोता जिसके मोबाइल नम्बर 9079163470 ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कोविड -19 शीर्षके के अन्तर्गत शिकायत क्रमांक 04203807526209 दर्ज करवाई थी। जिसमें परिवादी द्वारा स्वयं के पास भोजन सामग्री खरीदने हेतु राशि उपलब्ध नही होना तथा राशन कार्ड एपीएल को होना और एन एफ एस ए में नाम नहीं जुडा होना एवं वर्तमान में खाद्य सामग्री खरीदने हेतु राशि उपलब्ध नही होना तथा राशन सामग्री खत्म होना दर्ज करवाया गया ।

उन्होंने बताया कि जिसकी जांच ग्राम स्तर पर गठित कमेटी द्वारा करवाई गई। जिसमें कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में परिवादी का राशन कार्ड संख्या 947700007081 है जो बीपीएल का है। एन एफ एस ए में जुडा हुआ है तथा एफपीएस कोड नम्बर 21087 से हर महिने राशन सामग्री प्राप्त कर रहा हैं। परिवादी के पास वर्तमान में खाद्य सामग्री उपलब्ध हैं। जिसमें प्रथम दृष्ट्या ही शिकायत निराधार व झूठी पाई गई हैं। उन्होंने पुलिस थाना कोलवा को रिपोर्ट भेजकर भगवान सहाय पुत्र मंग्या जाति बागरिया निवासी कोलोता के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 52 मिथ्या दावे के लिए दण्ड के अन्तर्गत विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।