सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्जशीट ख़ारिज ,शशि थरूर की बढ़ी मुश्किलें

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दिल्ली पुलिस ने सोमवार कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले चार्जशीट दाखिल कर दी। SIT ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउसकोर्ट में करीब तीन हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है | दिल्‍ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 यानि आत्महत्या के लिए उकसाना और 498A वैवाहिक जीवन मे प्रताड़ना के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया है | दिल्‍ली पुलिस ने इस मामले में पहले हत्या का केस भी दर्ज किया था, पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी माना है |

 

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया, सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में जांच में मेडिकल, लीगल और फॉरेंसिक सबूतों के आधार बनाया गया है | इसके अलावा साइक्लॉजी अटॉप्सी एक्सपर्ट की राय को भी ध्यान में रखा गया है | अब ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है | थरूर ने लिखा है कि जो कोई भी सुनंदा को जानता था उसे यह बात पता है कि अकेले मेरे उकसाने से वह खुदकुशी नहीं कर सकती। शशि थरूर ने कहा कि साढ़े 4 साल बाद जांच के बाद दिल्ली पुलिस का ऐसे नतीजों पर पहुंचना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। थरूर ने दावा किया है कि ’17 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में लॉ ऑफिसर ने बयान दिया था कि इस केस में उन्हें किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब 6 महीने बाद वे कह रहे हैं कि मैंने खुदकुशी के लिए उकसाया।

 

सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी | मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था | एक साल बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था | मामले की जांच के लिए एसआइटी बनाई गई | सूत्रों के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कई सवाल उठे थे। उनकी विसरा रिपोर्ट को दोबारा एम्स के तीन डॉक्टरों के पास जांच के लिए भेजा गया था।