सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा कवर जारी रखने की दी अनुमति

सुरेंद्र मलनिया
रीडर टाइम्स न्यूज़
नई दिल्ली / उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में सुनवाई को रद्द कर दिया है। सीजेआई की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। दरअसल उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर देने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका त्रिपुरा हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के पास रखी मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था जिसके आधार पर अंबानी परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी। साथ ही जिसके खिलाफ केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दरअसल केंद्र द्वारा खतरे की धारणा के मूल्यांकन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उद्योगपति व परिवार को दी गई सुरक्षा का त्रिपुरा सरकार से कोई लेना-देना नहीं है और हाईकोर्ट के पास जनहित याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।