भोपाल – कम नहीं हुआ बच्चों के कंधों से बोझ : तो स्कूलों को भरना पड़ सकता है जुर्माना ,

डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
राजधानी भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रति कड़ा कदम उठाया है। बच्चें जो बैग स्कूल को लेकर जाते है उनके बोझ को कम करने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी कई स्कूल ऐसे है जहां बच्चे भारी भरकम बैग लेकर स्कूल जा रहे है। दरअसल कई शिकायतों के दर्ज होने के बाद इसे लेकर अब विभाग सक्त कार्रवाई करने जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से विभाग एक अभियान शुरू करने जा रहा है। जिसके तहत निर्धारित वजन से ज्यादा बैग का वजन मिलने पर स्कूल को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। भोपाल के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में अब 1 अक्टूबर से बस्तों के वजन तौलें जाएंगे।

बताया जा रहा है कि यह काम स्कूल शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य मिलकर करेंगे। इस टीम में कुल 4 सदस्य शामिल होंगे, जो 1 दिन में 3 स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय , स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के परिपत्र द्वारा जारी ‘स्कूल बैग पॉलिसी 2020’ के अनुपालन के तहत राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

वहीं इनमें एक स्कूल सरकारी, एक एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी और एक सीबीएसई स्कूल शामिल रहेगा। निरीक्षण के दौरान यदि बस्ते का वजन तय मापदंड से अधिक निकला तो स्कूल के ऊपर 50 हजार रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कक्षावार पुस्तकों का वजन निर्धारित कर दिया गया है, जिससे उन्हें भारी भरकम बस्तों से राहत मिलेगी।