नया लेबर कोड , जानिए कितने घंटे करना होगा रोज काम

शिखा गौड़ डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़

केंद्रीय मंत्रालय ने एक दिन में ऑफिस का कामकाज के अधिकतम घंटो को बढ़ाकर 19 करने का प्रस्ताव किया हैं। जिसमे काम के दौरान दिए गए। इंटरवल को भी कामकाज का हिस्सा मन गया हैं। हलाकि कामकाज के घंटे बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का आने वाले दिनों अधिक भरी विरोध देखने को मिल सकता हैं। क्योकि सांसद की तरफ से मंजूर किये गए। ओएसएच कोड में एक दी में केवल 8 घंटे काम करने का समय तय किया गया था। इसी विरोध से बचने के लिए श्रम मंत्रालय ने 19 नवम्बर को जारी किये गए ड्राफ्ट नियमो की अधिसूचना में अधिकतम साप्ताहिक दफ्तर का कामकाज करने की सीमा 48 घंटे की तय की गयी हैं। और इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए। श्रम मंत्रालय के इस प्रस्ताव अमल में आने से श्रमिकों को ओवरटाइम भत्ता के द्वारा अधिक कमाई करने की अधिक सुविधा मिल जाएगी। अधिकारियो के द्वारा बताया गया की , मसौदा के नियमो में ऐसा प्रावधान किया गया हैं। ताकि 8 घंटे से ज्यादा काम करने वाले श्रमिकों को ओवरटाइम पाने की सुविधा मिल सके। नियमो के मुताबिक , ओवरटाइम की गणना में 15 से 50 मिनट को 30 मिटन माना जाएगा। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक , यह फैसला लिया गया हैं की देश के विभिन्न हिस्सों में जलवायु को देखते हुए यह कदम उठया गया हैं।