राज्य सरकार के आदेशों की पालना में डीएम ने दौसा जिले में लागू की धारा 144

संवाददाता राहुल भारद्वाज ब्यूरो हैड

रीडर टाइम्स

दौसा ,19 मार्च। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिला जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा, अविचल चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगो का जीवन बचाने एवं लोक स्वास्थ्य को मध्यनजर रखते हुए जिले में प्रथम चरण में 31 मार्च 2020 तक धारा 144 लागू की गई है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि में कोरोना वायरस ( कोविड -19) के संक्रमण से लोगो के जीवन को बचाने हेतु सभी परिस्थितियों पर विचार – विमर्श कर पूर्ण संतुष्ट होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुये जिला दौसा की राजस्व सीमा ने निवासरत संदिग्ध व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नही करेगे। इस दौरान जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर 31 मार्च 2020 तक प्रतिबंध रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऎतिहासिक स्माराक , किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि तथा जिले में संचालित सभी सिनेमाघर एवं थियेटर तथा म्यूजिक इन द पार्क तथा नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम पर 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर 31 मार्च 2020 तक प्रतिबंध रहेगा।जिला कलेक्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सालय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नही होगा। यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियो तथा कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड,चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान बैंक, पोस्ट ऑफिस ,राजकीय एवं अन्य सार्वजनिक कार्यालय पर लागू नही होगा। बोर्ड परीक्षाओ में शामिल होने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेगें। विद्यार्थी अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंधन कार्मिक कोरोना वायरस से संक्रमण से संबंधित यथा स्क्रीनिंग, हैडवास तथा सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे।  उन्होंने बताया कि जिले में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठान, ऎतिहासिक स्थल, पेट्रोल पम्प व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध होगा। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जाम एवं सभा की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में कोई भी बिना सक्ष्म अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा तथा इस हेतु स्टेज, टैण्ट, पाण्डाल आदि की व्यवस्था, संस्थापित नही करेगा या करवायेगा। उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक बैठक का आयोजन सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट , सक्ष्म पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा संगठन कोई भी ऎसी गतिविधि नही करेगा जिससे यातायात, आम आदमी की आवाजाही बाधित होती हो तथा ना ही ऎसी कोई गतिविधि करेगा जिससे आवश्यक सेवाएं जैसे विद्युत, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा आदि प्रभावित होती हो, कोई भी व्यक्ति , व्यक्तियों का समूह, संगठन किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, धरना या सभा बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नही करेगा। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश की अवमानना, अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश 18 मार्च 2020 को मध्य रात्रि से लागू होकर 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। चूंकि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा व्यक्तिगत तामील करवाना सम्भव नही है। अतः एक पक्षीय जारी किया जाता है।