क्यों है कुछ अलग मेडिकल इमरजेंसी के अंर्तगत लगाई गई धारा 144,

संवाददाता राहुल भारद्वाज ब्यूरो हैड

रीडर टाइम्स

जयपुर ,कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है।आइए जानते है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए धारा 144 व मेडिकल इमरजेंसी के तहत लगाई गई धाराओं में क्या है| कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए लगाई जाने वाली धारा 144 में पांच या पांच से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नही हो सकते है। जबकि मेडिकल इमरजेंसी के तहत अंतर्गत लगाई जाने वाली धारा 144 के तहत 20 या इससे अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नही हो सकते है।

इस धारा के अंतर्गत धार्मिक स्थानो पर क्या रहती है व्यवस्था

मेडिकल इमरजेंसी के तहत लगाई गई धारा 144 में मन्दिर,मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों को भी शामिल किया गया है।इस दौरान सभी
धार्मिक स्थलों पर 20 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।

क्या सार्वजनिक पार्क पर भी लागू होगी यह धारा

बिल्कुल ,यह धारा सार्वजनिक पार्क में भी लागू रहेगी ।इस दौरान लोग बैठक या अन्य सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा नही ले सकते है।

किन स्थानों को मेडिकल इमरजेंसी के अन्तर्गत लगाई गई इस धारा से मुक्त रखा गया है

इस धारा में सरकारी कार्यालय, एयरपोर्ट, बस स्टैंड,रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय,अन्य मेडिकल सुविधा क्षेत्र, बैंक,पोस्ट ऑफिस, स्कूल,कॉलेज के परीक्षा केंद्र को शामिल नही किया जाता है।

क्या निजी कार्यालय, फैक्ट्रीयों, व्यापारिक प्रतिष्ठान में यह धारा होगी लागू

नहीं,ऐसे स्थान सार्वजनिक स्थानों में शामिल नही है।कर्मचारियों व श्रमिकों के कार्यस्थल पर आने या नही आने का निर्णय संबंधित प्रबंधन को ही करना है।

क्या इस धारा में शव यात्राओं या अन्य अपवाद स्वरूप स्थितियो में छूट का प्रावधान है

जी हां,सरकार ने अपवाद स्वरूप स्थितियो में इस धारा में छूट का प्रावधान किया है ।ऐसे अपवाद स्वरूप स्थितियो में सम्बंधित जिले के क्लेक्टर,पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर से स्वीकृति के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह जानकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से ली गई जानकारी के मुताबिक ही दी गई है।