आगे आगे जालसाज संजीव अग्रवाल पीछे पीछे अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह पहुँच गए इलाहाबाद

रिपोर्ट शरद द्विवेदी
रीडर टाइम्स न्यूज़
एक कहावत है कि ,ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नही की जा सकती है । यह कहावत जालसाल संजीव अग्रवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है इसी चोरी को रोकने के लिए शायद अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह अपने साथी अधिवक्ता नीरज कुमार के साथ इलाहाबाद पहुच गए। जैसा कि सभी जानते है की लखनऊ रोड पर ट्रस्ट की जमीन पर अवैध मारुति शोरूम बना है इस फर्जीवाड़े की कई बार शिकायत हुई लेकिन कार्यवाही नही हुई।तत्पश्चात उच्च न्यायालय के दखक के बाद जांच हुई व जो जमीन ज्ञान योग धर्मार्थ को दी गई थी वह सरकारी जमीन ग्रामसभा के खाते में पुनः जिलाधिकारी हरदोई द्वारा दिनांक 04/06/2021 को पारित किये गए आदेस के बाद दर्ज की गई व सरकारी जमीन को अपने ही पुत्रो को नियमविरुद्ध बेचने के संबंध में जालसाज संजीव अग्रवाल पर 419,420,467,468,के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई व 35 करोड़ चार लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया गया उच्च न्यायालय में अवैध मारुति शोरूम के खिलाफ रिट अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह ने दाखिल की थी।

हरदोई के मारुति शोरूम के प्रकरण में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की मदद से पूर्व में अविश्वसनीय आदेश पारित करवा के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया उससे समझा जा सकता है जालसाल संजीव अग्रवाल कितना शातिर है आप लोगो के संज्ञान में लाना है कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा दिनांक  04/06/2021 को पारित किये गए आदेस पर स्थगन आदेश पारित कराने के लिए एक ही तारीख पर एक ही आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय व इलाहाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बहुत ही शातिराना तरीके से वाद दाखिल कराया गया जो नियमविरुद्ध है। कृष्ण कुमार सिंह ने बताता की संजीव अग्रवाल इलाहाबाद रेवेन्यू बोर्ड को अंधेरे में रख पर स्थगन आदेश पारित कराने की फिराक में थे संजीव अग्रवाल के पक्षकारो ने कोर्ट को यह नही बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा जांच के आदेश पर जाँच हुई और जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि को पुनः ग्रामसभा में दर्ज करने का आदेस पारित किया बल्कि जो वाद संजीव अग्रवाल द्वारा रेवेन्यू बोर्ड ऑफ इलाहाबाद में दाखिल किया गया उसमें सिर्फ यह बताया गया कि एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर के आदेस को कैसे निरस्त कर सकता है अतः हरदोई जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश पारित किया जाए।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला वो इलाहाबाद गए और सभी तथ्यों से इलाहाबाद की कोर्ट को अवगत कराया व तय तारीख पर कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित नही किया। कोर्ट को सभी दस्ताबेज उपलब्ध करा दिए गए है व अंतिम फैसला इलाहाबाद रेवन्यू बोर्ड पर छोड़ दिया गया है।

कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि चूंकि जिलाधिकारी हरदोई ने जो आदेस पारित किया है वह दाखिल की गई पीआईएल के अंर्तगत किया गया इस कारण उसको निचली अदालत में चैलेंज नही किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक हरदोई प्रशासन ने जमीनी कार्यवाही नही की है और शोरूम संचालित हो रहा है बहुत जल्द वह उच्च न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत कराएंगे।