ओवरलोड वाहनों व अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ सख्त कार्यवाही

संवाददाता राहुल भारद्वाज  ब्यूरो हैड

रीडर टाइम्स

पुलिस व परिवहन व खनिज विभाग के अधिकारी ओवरलोड वाहनों व अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ

सख्त कार्यवाही करें जिला कलेक्टर सिवायचक एवं चाराग्रह भूमि से अतिक्रमण हटाने के भी कलेक्टर ने दिए निर्देश

दौसा,जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित बकाया प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करें तथा अन्य विभागों एवं आबादी विस्तार से संबंधित भूमि आवंटन के बकाया प्रकरणों का भी समय पर निस्तारण करे। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा भवन में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुये जिला कलेक्टर ने यह बात कही। उन्होने समस्त राजस्व अधिकारियों से कहा कि सीमा ज्ञान खातेदारी अधिकार, रास्ते संबंधित विवाद,राजकीय, सिवायचक एवं चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर निराकरण करवाने की कार्रवाही पूरी करे। जिला कलेक्टर ने परिवहन विभाग, पुलिस व खनिज विभाग के अधिकारियों को जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने एवं शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने, बिजली विभाग के अधिकारी को जिले में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश दिये। जिला कलेक्टर ने कहा कि एनएचआई व राजस्व अधिकारी किसानों के बकाया मुआवजा राशि के प्रकरणों का आपसी समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से निस्तारण करावे। मुआवजा राशि के लिये किसानों से आवेदन करवाना एनएचआई का काम है तथा प्राप्त आवेदनों पर तत्परता से कार्रवाही कर पात्र किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करवाना राजस्व अधिकारियों का काम है। उन्होने उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान,रामगढ पचवारा व लालसोट को कार्य में गति देने के निर्देश दिये।जिला कलेक्टर ने सभी कार्यकारी एजेन्सियों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से स्वीकृत निर्माण कार्यो को नियत समय पर पूर्ण करवाने के लिये प्रभावी निरीक्षण करे। उन्होने सभी उप खण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने अपने क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रति सप्ताह कम से कम एक बार आकस्मिक निरीक्षण जरूर करे । इन केन्द्रो पर बच्चों की उपस्थिति,केन्द्र समय पर खुलने,समय पर पोषाहार मिलने,मरम्मत के प्रस्ताव, शौचालय निर्माण का काम व भवन निर्माण का कार्य समय पर पूर्ण करवाया जा सके। उन्होने कहा कि जिन सरकारी विद्यालयों के नाम अभी भूमि का नामकरण नही हुआ है वे सात दिवस में रिकार्ड संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध कराये ताकि भूमि नाम करने की कार्रवाही पूर्ण करवा कर रिकार्ड में दर्ज करवाई जा सके। उन्होने बताया कि बिना भूमि नाम के सरकारी विद्यालय में कोई भी सरकारी कार्य स्वीकृत नही किया जा सकता है। उन्होने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व दोनो जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि उक्त कार्य 5 मार्च तक करवाना सुनिश्चित करे।बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार मीना ने कहा कि राजस्व अधिकारी नामान्तरण के शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने, सीमाज्ञान, भूमि आवंटन,स्थाई आवंटन, सिलिंग भूमि का कब्जा लेने, अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने व धारा 175 व 135 के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करे। बैठक में पेयजल, कृषि, पंचायतीराज विभाग, सार्वजनिक निर्माण, सिचाई, चिकित्सा,मनरेगा, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, जलदाय, रसद एवं परिवहन विभाग की योजनाओं की संबंधित अधिकारी से बिंदूवार चर्चा की एवं कआवश्यक दिशा निर्देश दिये।बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल के बालोत, उप जिला कलक्टर पुष्कर मित्तल, पी आर मीना, हरिताभ कुमार आदित्य, जे पी गुर्जर , वृजेन्द्र मीना, पिंकी मीना,सरिता मल्होत्रा,सभी तहसीलदार, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 के अधिक्षण अभियन्ता आर के मीना, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता पी के जोशी, जलदाय से राम लखन मीना व के सी मीना सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।