सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ रही धज्जिया

संदीप प्रजापति

रीडर टाइम्स लखनऊ

सीतापुर जनपद के आबकारी विभाग ने अजब गजब कारनामे जैसी कहावत को चरितार्थ करते हुए शराब माफियाओं से सांठगांठ करके मानकों को ताक पर रखकर नियमों के विपरीत कर दिया शराब ठेकों का आवंटन।आबकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हाईवे से 220 मीटर होनी चाहिए शराब की दुकान पहले यह दूरी 500 मीटर थी |मंदिर, मस्जिद, स्कूल अस्पताल, बस्ती, लाइब्रेरी व पार्क के 100 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए शराब की दुकान|इलाके में ढोल पीटकर मुनादी करवाना और नोटिस चिपकाना जरूरी है अगर जनता विरोध करती है तो वहां नहीं खुल सकती है दुकान|सीतापुर जनपद में तमाम ऐसी शराब की दुकाने खुली है जो आबकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखा रही हैं|आबकारी विभाग और शराब माफियाओं के गठजोड़ ने जहां भी चाहा मंदिर, मस्जिद ,स्कूल अस्पताल ,लाइब्रेरी ,पार्क, बस्ती, हाईवे ,किसी को नहीं छोड़ा एक ऐसा ही मामला काशीराम कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पर ठेका देसी शराब की दुकान का मामला प्रकाश में आया है जो दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर खुली है और पास ही में प्रसिद्ध मां काली मंदिर है और वहीं पास में प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर भी स्थित है और पीछे बस्ती जिससे बस्ती की महिलाओं, युवतियों ,स्कूली छात्राओं एवं बच्चों को रास्ते में शराब पी रहे शराबियों से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।काशीराम रेलवे क्रॉसिंग पर खुली शराब की दुकान तो बानगी भर है सीतापुर आबकारी विभाग ने इस से भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं वह जल्द ही उजागर होंगे।पीछे बस्ती वालों की मांग है दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए अन्यथा एक बड़ा आंदोलन होगा।