हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शोषण पर नाबालिग पीड़िता को अब मिलेगा दो लाख रुपये सरकार ने मुआवजा योजना लागू की

हिमाचल : हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शोषण होने पर नाबालिग पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। राज्य में एसिड अटैक और दुराचार की पीड़िताओं को हिमाचल सरकार तीन-तीन लाख रुपये देगी।

भ्रूण हत्या से हानि पर पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देय होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मुआवजा योजना लागू कर दी है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

इस योजना के अनुसार 11 अक्तूबर 2019 के बाद आए आवेदनों पर यह मुआवजा जारी होगा। यह मामला उन मामलों में दिया जाएगा, जिनका ट्रायल कोर्ट संस्तुति करेगा या जिन मामलों में आवेदन जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को किए गए हैं।

जिनमें एफआईआर दर्ज होगी, उनके पीड़ित भी इस मुआवजे के हकदार होेंगे। पीड़ित का ऐसे मामलों में भी मुआवजे पर हक होगा, जिनमें अपराधी को ट्रेस नहीं किया जा सका है और जहां मुकदमे का ट्रायल नहीं हो पाया है।

आवेदन के बावजूद मुआवजा नहीं मिला तो कर सकेंगे अपील

आवेदन के बावजूद मुआवजा नहीं मिला तो पीड़ित राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सामने अपील कर सकेंगे। मुआवजा नहीं देने के ऐसे किसी आदेश के 90 दिन के भीतर प्राधिकरण में अपील करनी होगी।

किसको कितना मुआवजा (रुपयों में)
एसिड हमला तीन लाख
दुराचार तीन लाख
नाबालिग का शारीरिक शोषण दो लाख
मानव तस्करी पर पुनर्वास दो लाख
यौन हमला 50 हजार
मृत्यु 2 लाख
गंभीर चोट 25 हजार
40 से 80 प्रतिशत निशक्तता 1 लाख
भ्रूण हत्या से हानि 50 हजार
प्रजनन की हानि 1.50 लाख
सीमा पार से गोलीबारी महिला की मृत्यु 2 लाख
अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे का उत्पीड़न 50 हजार