एक मुश्त समाधान योजना लागू

संवाददाता आशीष गुप्ता
रीडर टाइम्स न्यूज़
पिहानी / हरदोई बिजली विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को लागू कर दिया गया है। जो इस योजना के तहत सभी प्रकार के कनेक्शन पर सर चार्ज में छूट मिलेगी। लेकिन सर चार्ज की छूट में नियम व शर्ते अलग अलग है। इस योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 से कर दी गई। इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2021 है।

👉 इस योजना के अंतर्गत घरेलू कनेक्शन 2 किलो वाट के विद्युत भार पर एकमुश्त भुगतान 6 किस्तों में भुगतान करने पर सरचार्ज में 100% की छूट मिलेगी। बाकी सभी के नियम व शर्ते अलग अलग हैं। उप खंड अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में शामिल सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 30 सितंबर 2021 तक तक के योग्य सर चार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस योजना का लाभ विभाग के कैश काउंटर,जन सुविधा केंद्र, व वेबसाइट पर ऑनलाइन कर छूट का लाभ ले सकते हैं।

👉 एकमुश्त समाधान योजना के मुख्य बिंदु योजना दिनांक 21नवंबर 2021 से 30नवंबर 2021 तक लागू रहेगी। इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30सितम्बर 2021 तक के योग्य सर चार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता का0प्रा0लि0 की वेबसाइट www.upenergy पर जाकर पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय या बकाया राशि 30सितम्बर2021 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा हुआ खाता संख्या(आ/ कि no) डालते ही उपभोक्ता को सभी जानकारी तथा देय धनराशि तथा मूल बिल धनराशि,सर चार्ज में छूट भुगतान हेतु राशि इत्यादि परिलक्षित होगी।उपभोक्ता अगर बिल में संशोधन कराना चाहता है तो योजना की अवधि में अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की www. upenergy.in के my connection लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर करें एवं बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज करें। संबंधित उपखंड अधिकारी अधिशासी अभियंता अधिकतम 7 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल संशोधित करें जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस एम एस के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाए।

👉 उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। 2 किलो वाट तक के विद्युत भार वाले सभी उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30 नवंबर 2021 तक के योग्य विलंबित भुगतान अधिभार में छूट मिलेगी उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि अर्थात 30 सितंबर 2021 तक की मूल धनराशि 30 सितंबर 2021 के बाद से भुगतान करने की तारीख तक अर्जित समस्त मासिक बिल30 सितंबर 2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तारीख तक का अधिभार का एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्त अनुसार संपूर्ण धनराशि जमा किए जाने पर दिनांक 30 नवंबर 2021 तक के बकाए पर लगा विलंबित भुगतान अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा

👉 5 श्रेणी उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30 सितंबर 2021 तक के योग्य विलंबित भुगतान अधिभार में छूट मिलेगी उपभोक्ता छूट के बाद दे धन राशि 30 सितंबर 2021 तक की मूल धनराशि 30 सितंबर 2021 के बाद से भुगतान करने की तारीख तक सृजित समस्त मासिक बिल 30 सितंबर 2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तारीख का अधिकार एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्त अनुसार संपूर्ण धनराशि जमा किए जाने पर दिनांक 30 सितंबर 2021 तक के बकाए पर लगा विलंबित भुगतान अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। 2 किलोवाट से अधिक परंतु 5 किलो वाट विद्युत भार तक के सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30 सितंबर 2021 तक के योग्य विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी।

👉 उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि अर्थात 30 सितंबर 2021 तक की मूल धनराशि एवं उक्त बकाए पर लगे विलंबित भुगतान अधिकार का 50% 30 सितंबर 2021 के बाद से भुगतान करने की तारीख तक सहित समस्त मासिक बिल 30 सितंबर 2021 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तारीख का अधिभार का एकमुश्त भुगतान योजना तक के बकाए पर लगा विलंबित भुगतान अधिकार का 50% को समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि कटे संयोजनाओं पर बिल जारी होने रहने वाली इस प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व वास्तविक धनराशि के अपलेखन हेतु उपखंड अधिकारी या अधिशासी अभियंता अधिकारी के अनुरूप से निम्न स्तर का कोई अधिकारी या कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा।

👉 इस योजना के अंतर्गत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन को जमा की जाने वाली समन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं रहेगी इस योजना के अंतर्गत स्थाई रूप से विचलित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अरे होंगे इन उपभोक्ताओं के पी डी फाइनल बिल के साक्षेप वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैनुअली करते हुए अधिभार की छूट के उपरांत भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अप लेखन (waiver)कर इनकी आईडी ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है उपरोक्त उपरोक्त योजना मैं माफ की गई विलंबित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन संबंधित वितरण निगम द्वारा अपनी Roe(Return on Equity) की धनराशि से किया जाएगा।