सेवा प्राधिकरण पीड़िता प्रतिकर स्कीम के तहत की गई राशि स्वीकृत

 

संवाददाता राहुल भारद्वाज

रीडर टाइम्स

* जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की त्वरित कार्यवाही से मूक बधिर को पीड़िता प्रतिकर स्कीम के तहत अंतरिम प्रतिकर राशि की गई स्वीकृत

दौसा , बालाहेडा क्षेत्र में 23 फरवरी 2020 को शौच करने गई मूक बधिर लड़की के साथ शराब में धुत युवक द्वारा बलात्कार करने की घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त घटना पर त्वरित प्रसंज्ञान लिया जाकर पीड़िता को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर राशि दिलाये जाने बाबत् त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता को अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की सचिव रेखा वधवा द्वारा बताया गया कि सोमवार को गिरीश कुमार शर्मा जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा की अध्यक्षता में आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में मूक बधिर बलात्कार पीड़िता को 1,25,000/- रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। उक्त मिटिंग में राजस्थान पीड़िता प्रतिकर स्कीम, 2011 तथा निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के तहत प्राप्त अन्य आवेदन पत्रों पर भी विचार विमर्श किया गया तथा विचारधीन बंदियों के प्रकरण के सम्बन्ध में अण्डरट्रॉलय रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित मिटिंग में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडित/आश्रितों के प्राप्त कुल 12 आवेदन पत्रों में कुल 12,00,000/-रू  बारह लाख रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को भी निस्तारित किया गया।