Home देश इंटरटेनमेंट पार्को व सिनेमाघरो के लिए जारी किये गए जरुरी दिशा निर्देश
इंटरटेनमेंट पार्को व सिनेमाघरो के लिए जारी किये गए जरुरी दिशा निर्देश
Oct 09, 2020
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शिखा गौड़ डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
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कोरोना को रोकने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही हैं और हर स्थान पर सुविधा को मुहैया करा रही हैं। केंद्रीय स्वस्थ मंत्रालय ने गुरुवार को इंटरटेनमेंट पार्को के लिए कुछ जरुरी दिशा निर्देश जारी किये हैं। जैसा की एक हफ्ते में सभी दिन की भीड़ एक जैसी नहीं होगी केवल वीकेन्ट या छुट्टी के दिन ही भीड़ हो सकती हैं। और सभी को सरकार की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। पार्को के अंदर सभी को शारीरिक दूरी बना कर रखनी होगी। और बिना मास्क किसी का भी प्रवेश वर्जित हैं।
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15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर
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इस महामारी के दौरान बहुत से सिनेमा घर ,थियेटरों व मल्टीप्लेक्स को अब खोलने की अनुमति दी गई हैं। क्योकि कोरोना वायरस के हालातो को देखते हुए पहले से अब बहुत से स्थान खुल चुके हैं और अब 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा घर , मल्टीप्लेक्स को भी अनुमति मिल गई हैं। और इसमें केवल 50 फीसदी लोगो को ही आने की अनुमति होगी।