दुष्कर्म के अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास की सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या – 14 सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण कर दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनायी गयी है। पुलिस द्वारा थाना महोली से मु0 अ0 सं0 227/13 धारा 376/506 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट एवं 3(2) (5) एससी/एसटी थाना महोली  सीतापुर बनाम प्रदीप पुत्र भगौती लोध निवासी ग्राम महमूदपुर थाना महोली जनपद सीतापुर में न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-14 सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण करते हुए अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं पच्चीस हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।