छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को हुई 04 वर्ष की सजा

 

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

:- पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर से सम्बन्धित मु0 अ0 स0 119/2017 धारा 354/452/506  भा. द. वि. 3 (1) (11) SC/ST ACT  बनाम अनिल गुप्ता पुत्र संकटा प्रसाद निवासी एलिया थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 04.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (एस.सी./एस .टी. एक्ट) सीतापुर राहुल कुमार कात्यायन द्वारा अभियुक्त अनिल गुप्ता उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354/452/506 भा.द.वि. 3 (1) (11) SC/ST ACT में 04 वर्ष कठोर कारावास एवं 2,500/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।