सतत पैरवी कर कराई आजीवन कारावास की सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज
पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 17.03.2021 को 01 प्रकरण/वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है।

विवरण निम्नवत् है…

हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास – थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित मु0 अ0 सं 724/14 धारा 302 भादवि बनाम राजेश उर्फ पहाड़ी उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 महादेव रस्तोगी नि0 मो0 आलमनगर थाना कोतवाली नगर में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 17.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी।