देवरिया में आया कोर्ट का अहम फैसला – प्रेम यादव के घर को माना अवैध !

रिपोर्ट -आशीष श्रीवास्तव
रीडर टाइम्स न्यूज़

कोर्ट ने दिया बेदखली का आदेश, 30 दिन के भीतर ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं मृतक प्रेम यादव के पिता रामभवन यादव और न्यायालय के आदेश के बाद हो सकती है बड़ी कार्यवाही , प्रेम यादव के घर पर चल सकता है बुलडोजर। तहसीलदार रुद्रपुर अरुण कुमार की कोर्ट ने दिया फ़ैसला प्रेम यादव की हवेली अवैध है। प्रेम यादव के पिता रामभवन के वकील गोपी नाथ यादव ने दी जानकारी। और देवरिया हत्याकांड में कुशीनगर के भी एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। जो देवरिया एसपी ने जांच में दोषी पाए जाने पर कुशीनगर पुलिस अधीक्षक को भेजी थी रिपोर्ट । 2020 से 2021 तक रुद्रपुर थाने के थे इंचार्ज थे जितेंद्र टंडन । सत्य प्रकाश दुबे के आईजीआरएस पर लगाई थी गलत रिपोर्ट।