दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्टर और लेखक सनोज मिश्रा को जमानत

रीडर टाइम्स डेस्क
दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को शुक्रवार को जमानत दे दी रेप केस दर्ज करने वाली शिकायतकर्ता महिला ने अपने हलफनामे में कहा कि वह सनोज मिश्रा के साथ रिलेशनशिप में थी और उनसे सहमति …

दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी फिल्म डायरेक्टर सनोज कुमार मिश्रा को शुक्रवार को जमानत दे दी अभियोजन पक्ष की ओर से दायर हलफनामे पर विचार करने के बाद सरोज मिश्रा को जमानत दे दी। रेप केस दर्ज करने वाली शिकायतकर्ता महिला ने अपने हलफनामे में कहा कि वहां सनोज मिश्रा के साथ रिलेशनशिप में थी और उनसे सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। महिला ने यह भी कहा कि उसने सरोज मिश्रा को कुछ विरोधियों द्वारा उकसाने पर रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।

सनोज कुमार मिश्रा एक फिल्म डायरेक्टर है जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्में रोल ऑफर किया था। उन्हें मार्च 2025 में दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने मिश्रा की बेल मंजूर करते हुए ₹10000 के पर्सनल बांड और इतनी ही राशि की एक जमानती की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने महिला द्वारा दायर या हलफनामे के मद्देनजर कहा कि यह यौन अपराधों की झूठी शिकायतें दर्ज करने की हालिया प्रवृत्ति को दर्शाने वाला एक और मामला है।

कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा –
इस मामले पर कोर्ट ने कहा यह एक और मामला है जो यौन अपराधों की झूठी शिकायतें दर्ज करने की हालिया प्रवृत्ति को दर्शाता है। यौन अपराधों की हर झूठी शिकायत न केवल अपराध के आरोपी व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचती है बल्कि समाज में निराशा और विश्वास भी पैदा करती है। जिसके कारण यौन अपराधों के वास्तविक पीड़ितों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि समाज को उनकी सच्ची शिकायत भी झूठी लगने लगती है। ऐसी झूठी शिकायतो से सख्ती से निपटना होगा।