
संवाददाता राहुल भारद्वाज ब्यूरो हैड
रीडर टाइम्स
दौसा ,अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार मीना ने बताया कि शासन उप सचिव राजस्थान के निर्देशानुसार राज्य में एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से कोरोना के संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए विभाग के समसंख्यक आदेश की निरन्तरता में कोरोना के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले के समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऎतिहासिक स्मारक, किले, पशु हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र 31 मार्च, 2020 तक बन्द रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर मार्च 2020 तक तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है।





