दौसा जिले के सार्वजनिक स्थानो व कृषि मंडी में थ्री लेयर मास्क लगाना जरूरी-डीएम

रिपोर्ट :- ब्यूरो हेड(राहुल भारद्वाज)
दौसा :- राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने एवं लॉक डाउनलोड आइसोलेशन के उपायों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, इसलिए जिलें में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने सभी नगरपालिका क्षेत्रों में साथ ही राज्य की अधिसूचित मंडियों में और इनसे संबंधित यात्रा करने वालों के विषय में निर्देशों की अनुपालन करने के आदेश जारी किए गये हैं।
जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर तथा कृषि मंडियों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होने व्यापक जनहित को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वह किसी भी उद्देश्य, कारण अथवा प्राधिकार से किसी भी सावर्जनिक स्थल यथा सड़क, गली, अस्पताल, बाजार आदि में जा रहे हों, थ्री लेयर वाले स्टैंडर्ड मास्क अथवा कपड़े से बना मास्क लगाना अनिवार्य होगा। निजी अथवा राजकीय वाहन में यात्रा कर रहे व्यक्तियों को भी मास्क लगाना जरूरी होगा।
उन्होने बताया कि केमिस्ट की दुकान पर उपलब्ध स्टैंडर्ड मास्क के अलावा घर में बने कपड़े के मास्क भी उपयोग किए जा सकेंगे। कपड़े से बने इन मास्क को उपयोग के बाद विसंक्रमित करना और अच्छी तरह होना जरूरी होगा। कार्यस्थलों पर नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सभी कर्मचारी थ्री लेयर मास्क का उपयोग कर रहे है। इन आदेशों का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

जिला कलेक्टर ने जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर एवं उससे ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के स्तर के स्थानीय निकायों के अधिकारी तथा मंडी सचिव को यह आदेश लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।