खेत में पराली जलाना अब दंडनीय अपराध – क्षेत्राधिकारी

संवाददाता श्याम जी गुप्ता

रीडर टाइम्स न्यूज़

शाहाबाद, हरदोई / खेतों में पराली ना जलाए जाने के निर्देशों को लेकर आज थाना मझिला में किसानों की एक बैठक संपन्न हुईः इस बैठक में एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी राकेश वशिष्ठ मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीएम श्रीवास्तव ने कहा शासन और कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है। कि किसान खेतों में पराली न जलाएं। इसलिए आप सभी को स्पष्ट रूप से मना किया जा रहा है कि खेतों में पराली जलाने से बचें। अन्य लोगों को भी पराली न जलाने के लिए जागरूक करें। पराली जलाने से पर्यावरण के साथ-साथ घर परिवारों का भी नुकसान होता है। क्षेत्राधिकारी राकेश वशिष्ट ने कहा कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। इसलिए खेत में खुलेआम पराली जलाना एक अपराध माना जाएगा। आप सभी से अपील है। अपनी फसल उसी कंबाइन से कटवाए जिसमे यस यम यस लगा हो। वशिष्ठ ने बताया लोगों को जागरूक करें। प्रधान गांवों में मुनादी कराएं। कि कोई भी पराली ना जलाए। पराली जलाना अब एक दंडनीय अपराध हो गया है। अगर बावजूद इसके कोई भी किसान पराली जलाता हुआ पाया गया। तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इस मौके पर थाना अध्यक्ष संजय शर्मा भी मौजूद रहे।