महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन: नकली घी और मिलावटी चाय सहित ₹30.82 लाख का खाद्य स्टॉक जब्त

त्योहारी सीजन के मद्देनजर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्यभर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. मंगलवार(22 सितंबर) को की गई कार्रवाई में करीब ₹30.82 लाख मूल्य का 10,836.65 किलो/लीटर खाद्य स्टॉक जब्त किया गया. इसमें घी, खोया, पेड़ा, गुड़, तेल, चाय पाउडर, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं. 

मालाड ईस्ट के पंडित सॉलिटरी लेन स्थित गुरुकृपा डेयरी प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई करते हुए करीब 4,646 किलो संदिग्ध मिलावटी और गलत लेबल वाले घी, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल और वनस्पति का स्टॉक जब्त किया गया. इसकी कुल कीमत करीब ₹15.15 लाख बताई गई है. यहां उत्पाद को पूजा घी के नाम से बेचने के लिए भ्रामक लेबलिंग किए जाने की बात FDA ने कही है. 

निरीक्षण के दौरान मिला नकली घी

FDA के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, वनस्पति और ब्रांडेड घी को दो बॉयलर में मिलाकर सफेद और पीले रंग का नकली घी तैयार किए जाने की बात सामने आई. परिसर में चूहे और कॉकरोच की मौजूदगी भी पाई गई. करीब 2,464.05 किलो खाद्य सामग्री, दो बॉयलर और एक खोया मशीन समेत लगभग ₹15.15 लाख का स्टॉक/सामान जब्त किया गया.

मुंबई के 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

FDA ने मुंबई में कुल 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं. इनमें गुरुकृपा डेयरी प्रोडक्ट्स, वर्सोवा का गुफरान सीख कॉर्नर, महालक्ष्मी का BJRS (Gallops) Restaurant, बांद्रा वेस्ट का Dreamer Hospitality Pvt. Ltd. और Mirari शामिल हैं.

गुफरान सीख कॉर्नर में वैध फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के बिना खाद्य कारोबार किए जाने का मामला सामने आया. FDA ने पानी की जांच, खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण और खाद्य कर्मचारियों की मेडिकल जांच समेत कई नियमों के उल्लंघन का उल्लेख किया है. प्रतिष्ठान को वैध लाइसेंस मिलने और कमियां दूर होने तक कारोबार बंद रखने का आदेश दिया गया है.

किचन में कॉकरोच और चींटियों की मौजूदगी

रेस्टोरेंट, महालक्ष्मी में रेफ्रिजरेटर के अंदर नॉन-वेज खाद्य पदार्थों से जुड़े खून और केचप के दाग, क्षतिग्रस्त पैकेजिंग, किचन में ग्रीस, खराब दीवारें, ड्रेनेज से जुड़ी कमियां, कॉकरोच और चींटियों की मौजूदगी एवं खाद्य कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड से संबंधित कमियां पाई गईं. इसके बाद लाइसेंस तत्काल निलंबित किया गया.

चंद्रपुर में 3,310 किलो चाय पाउडर जब्त

चंद्रपुर के अशोक एग्रो प्रोडक्ट्स के गोदाम से करीब 3,310 किलो चाय पाउडर, जिसकी कीमत लगभग ₹6.75 लाख है, जब्त किया गया. FDA ने इसे असुरक्षित/मानक से कम होने के संदेह में जब्त किया. इसके अलावा नागपुर, गोंदिया, गडचिरोली, नांदेड, पुणे, सांगली, कोल्हापुर और जलगांव में भी खोया, पनीर, घी, तेल, गुड़, मसाले, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने/स्टॉक जब्त किए गए.

FDA के मुताबिक, इस अभियान के तहत राज्य के 5 डिवीजनों- बृहन्मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में कुल 18 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई. FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और कानून के पालन को लेकर सरकार सख्त है. एक्सपायर्ड, छेड़छाड़ किए गए या अस्वच्छ और असुरक्षित परिस्थितियों में तैयार या स्टोर किए गए खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.