एन.डी.पी.एस एक्ट में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

संवाददाता मनोज वैश्य
रीडर टाइम्स न्यूज

पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01. 04. 2021 को थाना सदरपुर से सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 294/17 धारा 8/21 एन . डी . पी . एस एक्ट बनाम इन्द्रेश कुमार पुत्र ओमकार निवासी ग्राम चन्दौली थाना थानगांव जनपद सीतापुर में सदरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 01.04.2021 को विचारण पूर्ण कर न्यायालय ASJ-12/एन. डी. पी. एस एक्ट सीतापुर द्वारा अभियुक्त इन्द्रेश उपरोक्त को दस माह कठोर कारावास व 4,000/- रुपये आर्थिक दंड सजा सुनायी गयी।