गोरखपुर कांड: डॉ. कफील खान को इलाहबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

Kafeel-Ahmad1

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में जेल में बंद डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है। गोरखपुर में पिछले साल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 63 मासूमों की मौत हो गई थी। इन मौतों के लिए अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। वह घटना के बाद से फरार चल रहे थे। कफील बीआरडी अस्पताल में वॉर्ड सुपरिंटेंडेंट थे।

डॉ.कफील को 2 सितंबर को जेल भेज दिया गया था। डॉक्टर कफील पिछले आठ महीने से गोरखपुर जेल में बंद हैं। डॉ कफील पर 120 बी, 409, 308 समेत कई अन्य धारा में दर्ज है। इसके पहले मामले के एक अन्य आरोपी मनीष भंडारी को जमानत मिल चुकी है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले डॉ. कफील ने जेल से लिखे एक खत में खुद को बेगुनाह बताया था। इस खत में उन्होंने खुद की गिरफ्तारी को कि बड़े स्तर पर हुई प्रशासनिक नाकामी बताया था और कहा था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया।

इससे पहले डॉ. कफील खान की तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन उन्हें जिला अस्पताल में चेकअप के लिए ले गई थी। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन कांड को प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताते हुए जेल में आपनी जान को खतरा बताया। डॉ. कफील ने कहा था कि ऑक्सीजन के भुगतान के लिए सरकार की ओर से पैसा नहीं आया था, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को भुगतान नहीं हो पाया था। डॉ. कफील ने कहा कि उनका ऑक्सीजन कांड से कोई लेना देना नहीं है।ऑक्सीजन की कमी से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 48 घंटों में कुल 30 बच्चों ने दम तोड़ दिया था, जिसकी सघन जांच में तत्काल रुप से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में आक्सीजन गैस सप्लायर मनीष भंडारी की बीते दिनों जमानत हो चुकी है।