अपराध से अर्जित संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त करने की कार्यवाही

संवाददाता अभिषेक मिश्रा
रीडर टाइम्स न्यूज
सीतापुर में दुर्दांत अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार अपराधियों की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की यह कार्यवाई 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों के खिलाफ की जा रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने दुर्दात अपराधी सुहेल अली अब्बास उर्फ़ गुरु की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कुर्क करने की कार्यवाई की है। पुलिस ने जेल में बंद अपराधी की अपराध से अर्जित संपत्ति एक आवासीय भवन को जब्त करने की कार्यवाही की है। पुलिस द्वारा जब्त की गयी संपत्ति की कीमत लगभग 35 लाख रूपये है।

हत्या और लूट में शामिल है अपराधी:
मामला खैराबाद थाना क्षेत्र का है। यहां शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट कजियारा निवासी सुहेल अली अब्बास उर्फ़ गुरु पुत्र मो अब्बास पेशेवर अपराधी है। पुलिस का कहना है कि यह अपराधी तकरीबन छह माह पूर्व एक युवक की हत्या कर फरार हो गया था जिसके बाद पुलिस ने नाम प्रकाश में आने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने अपराधी पर 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर उसकी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन को अनुमति मांगी। राजस्व की टीम ने अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया।

35 लाख की संपत्ति जब्त:
पुलिस और राजस्व टीम ने अपराधी सुहेल अली अब्बास की अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया और उसमे अपराध से पैसे से एक भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदकर उस पर भवन निर्माण कराया है। पुलिस ने आज राजस्व टीम की अगुवाई में डुग्गी पीटकर गैंगस्टर के घर पर नोटिस बोर्ड लगाया है। पुलिस ने घर को खाली करवाकर उसे सील कर राजस्व जब्तीकरण का नोटिस बोर्ड भी चस्पा कर दिया है। इंस्पेक्टर अरविन्द सिंह का कहना है कि दुर्दांत अपराधी की आज तकरीबन 35 लाख की सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। उनका कहना है कि यह अपराधी अभी जेल में बंद है उसे जेल में ही नोटिस तामिल करायी गयी है।