‘चप्पल’ पहनकर टू-व्हीलर चलाने वाले सावधान , कट सकता हैं इतने का चालान!

डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
मोटर वाहन चलाने वाले लोगों को यातायात से जुड़े जरूरी नियमों की जानकारी तो होगी ही. हालांकि, अगर नहीं है, तो यह गलत बात है. अगर आप मोटर वाहन चलाते हैं तो यातायात नियमों के बारे में पता होना चाहिए. यातायात नियमों का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है, जिसके लिए जुर्माने के साथ-साथ कुछ मामलों में जेल का भी प्रावधान है. यातायात नियमों के उल्लंघन पर हजारों रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है और कई सालों तक की जेल भी हो सकती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चालान ना कटे तो आपको यातायात नियमों का पालन करते हुए मोटर वाहन चलाना चाहिए. ऐसा करने से आप चालान कटने से बच सकते हैं. इसके साथ ही सुरक्षित यातायात का माहौल भी बनेगा, जो जरूरी है.

हालांकि, कुछ यातायात नियम ऐसे होते हैं , जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी क्योंकि कभी उनके बारे में लोगों ने गौर नहीं किया होता है. इसीलिए , जाने-अनजाने में लोग उन यातायात नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं और चालान कटवा बैठते हैं. ऐसा एक नियम चप्पल पहनकर टू-व्हीलर चलाने को लेकर है. दरअसल , स्लीपर्स या ‘चप्पल’ पहनकर टू-व्हीलर चलाने की इजाजत नहीं है. मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, टू व्हीलर चलाते समय पूरी तरह से बंद जूते पहनने जरूरी हैं. ऐसा नहीं करने वालो का 1000 रुपये का चालान कट सकता है. यानी , अगर आप चप्पल पहनकर बाइक चलाते हैं तो आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है.

इसके अलावा , अगर सामान्य नियमों की बात करें तो बाइक चलाते समय सभी को हेलमेट जरूर पहनना चाहिए. बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगता है. इसके लिए 1000 रुपये का चालान काटा जाता है. वहीं, राइडर के पास बाइक से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए. इनके न होने की स्थिति में भी चालान कट सकता है.