आयकर विभाग की तरफ से TDS काटने वालो को मिली चेतावनी, 15 जून के बाद प्रतिदिन लगेगा जुर्माना

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आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है | इसे देखते हुए इनकम टैक्‍स डि‍पार्टमेंट ने टीडीएस कटौतीकर्ताओं के लि‍ए कुछ जरूरी हि‍दायतें जारी की हैं। 31 मार्च 2018 को खत्‍म हुई ति‍माही की टीडीएस स्‍टेटमेंट फाइल करने की आखि‍री तारीख 31 मई 2018 है | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने इस संबंध में आज समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया है।

 

तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अगर आप टैक्‍स पेयर हैं तो 15 जून तक अपने नि‍योक्‍ता से फार्म 16 या 16ए मांग लें। अगर नि‍योक्‍ता टीडीएस सर्टीफि‍केट जारी करने में देर करता है तो उस पर हर दि‍न के 100 रुपए के हि‍साब से जुर्माना लग सकता है | जिन कटौतीकर्ताओं यानी नियोक्ता ने कर की कटौती की है, और निर्धारित तिथि तक उसे जमा नहीं किया वे “तुरंत” इसे जमा करें और इसके लिए उन्हें खुद को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर पंजीकृत करना होगा |

 

विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन (कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या) सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन (स्थायी खाता संख्या) संख्या सही भरने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से ‘टैक्स क्रेडिट’ प्राप्त कर सकें। टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है।

 

विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन (कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या) सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन (स्थायी खाता संख्या) संख्या सही भरने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से ‘टैक्स क्रेडिट’ प्राप्त कर सकें। टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है और उसे हर तिमाही या 3 महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है।