शिक्षा विभाग का कड़ा फरमान जारी – शिक्षक शिक्षणेन्तर कर्मियो को करनी होगी सार्वजानिक अपनी – चल अचल सम्पत्ति !

अजय पांडेय
रीडर टाइम्स न्यूज़
लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षको तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम निर्देश जारी किये हैं जिसमे स्पस्ट लिखा है कि अगामी 31 दिसंबर तक सभी शिक्षक एवम शिक्षणेन्तर कर्मियो को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरन मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।

जिला विद्यालय निरीक्षको और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से सभी प्राइमरी स्कूलो से लेकर हाई स्कूलो को भेजे गया पत्र में लिखा गया है कि मुख्य सचिव की ओर से 18 अगस्त 2023 को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। कि राज्य के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मानव सम्पदा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक अपनी चल अचल संपत्तियों का विवरन अनिवार्य रूप से फ़ीड करना होगा। तय सिमा तक विवरन फ़ीड नहीं करने से सरकार के निर्णयो के प्रतिकूल माना जाएगा तथा उन्हें पहली जनवरी 2024 से ना तो कोई प्रोन्नति दी जाएगी और ना ही किसी अन्य प्रकार का लाभ ही मिलेगा। बीस दिन से कम समय बचने पर विभाग ने कड़ा रूख अपनाते हुए सभी शिक्षक शिक्षणेन्तर कर्मचारियों की सख्त आदेश जारी किया है।