15 जून से सभी अधीनस्थ अदालतें आवश्यक सुनवाई हेतु खोली जाएगी

वरिष्ठ संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा

रीडर टाइम्स न्यूज़

जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार दिनांक 12 /6/2020 को एक सर्कुलर आदेश जारी करते हुए समस्त अधीनस्थ अदालतों/ ट्रिब्यूनल को दिनांक 15 जून 2020 से 28 जून 2020 तक आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु दिशानिर्देशों के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं | इस संदर्भ में यह निर्देश है कि समस्त अदालतें खोली जाएगी उसमें केवल आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की ही सुनवाई की जावेगी |उक्त सुनवाई की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्व के अनुसार ही की जाएगी | इसके अतिरिक्त समस्त अन्य प्रकरणों में आगामी पेशी नीयत कर अपडेट कर दी जाएगी |अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों के लिए आवेदन पूर्व की भांति ही संबंधित न्यायालय में ईमेल के जरिए किया जा सकेगा एवं सुनवाई हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें व्हाट्सएप, स्काइप इत्यादि के तरीकों से किया जाएगा | 15 जून से समस्त कोर्ट के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त या कंटेंटमेंट जोन के कर्मचारियों के लिए छूट रहेगी | इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में पान गुटखा तंबाकू इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा| न्यायालय परिसर में मुख्य द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग कर प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है| प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय परिसर में मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा|

इस संबंध में बार एसोसिएशन को भी सूचना प्रदान करते हुए दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है |अधिवक्ता भानु प्रकाश शर्मा के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर को खोलने का उक्त कदम सराहनीय है | इसमें आवश्यक प्रकृति के मामलों की नियमित सुनवाई होने से जनता को भारी सुविधा होगी और साथ ही न्यायालय परिसर में विशेष साफ-सफाई और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं वह वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कारगर प्रतीत होते हैं।