एक तरफा प्यार के चक्कर में हत्या का आरोप , नाबालिग आरोपी को मिली जमानत

किशोरी से एकतरफा प्रेम में उसकी हत्या करने के आरोप में संप्रेक्षण गृह पहुंचे अपचारी की बालक को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जमानत दी है। अपचारी के परिजन ने जज मधु तिवारी की कोर्ट में उसकी 12वीं की आने वाली परीक्षा का हवाला देकर जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने उसके भविष्य को देखते हुए जमानत दे दी।

मैत्रीकुंज निवासी बीएसपी अधिकारी की बेटी श्रृंखला यादव को आरोपी अपचारी ने 14 जुलाई की शाम घर से ट्यूशन जाते वक्त सिर पर कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया था। इलाज के दौरान श्रृंखला ने दम तोड़ा था। तब अपचारी को 18 साल पूरे करने में कुछ ही दिन बाकी थे। तब श्रृंखला के परिजन समेत कई सामाजिक संगठनों ने कड़ी सजा देने की मांग की थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक पुष्पा रानी पाढ़ी ने बताया कि अपचारी बालक की लोअर कोर्ट से जमानत खारिज होने परिजनों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 नवंबर को अर्जी दाखिल की। उस पर सोमवार को न्यायधीश मधु तिवारी की कोर्ट ने सुनवाई की। अपचारी के परिजनों ने 12 वीं की जल्द परीक्षा शुरू होने के पढ़ाई करने का हवाला उसे जमानत देने की मांग की।

बेटी को खो चुके पिता अवधेश यादव ने कहा कि ऐसे हत्यारों को नाबालिग समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार की चौखट पर जाकर ऐसे कानून में बदलाव करवाना ही उनका ध्येय है। श्रृंखला सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। आए दिन अपचारी बालक की बातों से वह परेशान हो उठती थी, जिसकी जानकारी मृतका के परिजनों ने कई बार अपचारी के परिजनों को भी दी थी।