1- शराब बिक्री को लेकर गाइडलाइन हुई जारी
2- सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेगी दुकानें
रिपोर्ट :-अमित पांडेय
लखनऊ :- उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ प्रदेश में शराब बिक्री को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें रेड जोन के हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में सुबह 10:00 से शाम 7:00 बजे तक शराब की दुकानें खुली रखने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है योगी सरकार ने शराब उत्पादन के आदेश पहले ही दे दिए थे बिक्री पर रोक रोक लगी थी जो अब हटा ली गई है।
उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा था। आज सरकार की इस बारे में गाइडलाइन के आते ही पिक्चर क्लियर हो गई है । केंद्र सरकार के लॉक डाउन 3.0 में राजस्व घाटे का सामना करती योगी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब बिक्री को हरी झंडी दे दी है। अब प्रदेश में रेड जोन के हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर शराब बेची जा सकेगी। इन जिलों में आबकारी की दुकानें शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य रूप से सुबह 10:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं । रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में भी शराब बिक्री की जा सकेगी । प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया की रेड जोन के हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर कोई दुकान नहीं खुलेगी जबकि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना आवश्यक होगा। दुकानों के बाहर स्थाई गोले बनाए जाएंगे जिसमें एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही लाइन में खड़े होने की आजादी है। ज्यादा लंबी लाइन व भीड़ जमा होने की दशा में कार्यवाही भी की जाएगी ।