जेडीसी ने उप-विभाजन एवं पुनर्गठन की ऑनलाईन सेवाएं वेबसाईट पर की लांच

ब्यूरो हैड राहुल भारद्वाज

रीडर टाइम्स न्यूज़

पारदर्शिता के साथ आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना जेडीए की प्राथमिकता-जेडीसी

जयपुर : जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने उप-विभाजन एवं पुनर्गठन की ऑनलाईन सेवाएं वेबसाईट पर लांच करते हुए कहा कि लोगो को पारदर्शिता के साथ आसान एवं सरल प्रक्रिया के तहत लोगों को कम से कम जेडीए आने की आवश्यकता पडे, इस तरह की सेवाएं देना जेडीए की पहली प्राथमिकता है।

जेडीसी ने मंगलवार को मंथन सभागार में भूखण्डों के उप-विभाजन एवं पुनर्गठन के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारम्भ किया

जेडीसी ने बताया कि जेडीए द्वारा इन सेवाओं के अतिरिक्त छः सेवाओं को पूर्व में ऑनलाईन कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि सेवाओं में आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन किए जाने से आमजन को सबसे बडा फायदा यह होगा कि आवेदक की पत्रावली किस स्तर पर कितने समय से लंबित है, जिससे संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पत्रावली को अनावष्यक रूप से विलम्ब नहीं करेंगे एवं पत्रावली का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जा सकेगा।

जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने बताया कि ऑनलाईन सुविधा के तहत आवेदक ऑनलाईन आवेदन स्वयं के स्तर पर जविप्रा वेबसाईट http://jda-urban-rajasthan-gov-in  के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। साथ ही आवदेकों को नागरिक सेवा केंद्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों की जांच करवानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रकरण दर्ज होने के पश्चात प्रकरण में प्रगति एवं निस्तारण की समस्त स्थितिध्जानकारी आवेदक को एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी।

उन्होंने बताया कि आवेदक को प्राधिकरण की वेबसाईट वेबसाईट
http://jda-urban-rajasthan-gov-in के जरिये अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्टर्ड आवेदक ही जेडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाईन नागरिक सेवा का उपयोग करेगा। आवेदक द्वारा उप विभाजनध् पुनर्गठन हेतु सर्विस नंबर जनित भूखण्ड पर ही आवेदन कर सकेगा एवं संबंधित सहायक नगर नियोजक जोन यह सुनिश्चित करे की सभी अनुमोदित योजनाऎं CPRMS  में दर्ज हो एवं सभी भूखण्डों का CPRMS  सर्विस नंबर उपलब्ध होंगे। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात रजिस्टर्ड आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान और प्रमाणीकरण मूल दस्तावेजों के साथ करवाने के लिए जेडीए में व्यक्तिशः सलाहकार के समक्ष नागरिक सेवा केन्द्र में उपस्थित होना होगा। आवेदक अपनी सुविधानुसार दिनांक व समय का चयन कर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होगा।

जेडीसी ने बताया कि रजिस्टर्ड आवेदक अपने लॉगिन अकाउंट से जेडीए वेबसाईट पर लॉगिन कर आवेदक के स्टेटस को ट्रैक कर सकता है चाही गई सूचना, जानकारी मांग पत्र आदि की जानकारी समय-समय पर ऑनलाईन देख सकता है एवं प्रिन्ट कर सकेगा। आवेदक चाही गई सूचना, विस्तृत जानकारी, दस्तावेज आदि का पोर्टल पर अपलोड कर उत्तर देगा। अगर सेवा के लिए किसी प्रकार की राशि का भुगतान करना हो तो आवेदक भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिंग, एनईएफटीध् आरटीजीएस अथवा नकद भी कर सकता है। आवेदक नगर राशि अथवा डीडी चालान के माध्यम से जमा करवाता है तो चालान को पोर्टल पर अपलोड करना होगा और राशि ऑनलाईन जमा करवाता है तो उसे यू.टी.आर/इंस्ट्रूमेंट की जानकारी पोर्टल के माध्यम से देनी होगी।

उप विभाजन एवं पुर्नगठन के आवेदन के लिए जब पट्टेधारी स्वयंध्विक्रेता मूल भूखण्ड जब क्रेता मूल भूखण्ड के आंशिक भाग (क्रय शुदा), जब एक से अधिक भूखण्डों के पुर्नगठन एवं पुर्नगठित भूखण्डों का एक अधिक भूखण्डों में उप विभाजन, जब क्रेता एवं विक्रेता संयुक्त रूप से जब भूखण्ड के आकार में उप विभाजनध्पुर्नगठन के माध्यम से सुधार किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि जेडीए द्वारा आमजन के लिए उपलब्ध करवाई गई सभी सेवाओं में आवेदन ऑनलाईन होने से कोविड-19 के दौरान भी आमजन को सेवाओं का लाभ मिला है।लांचिंग के दौरान सचिव अर्चना सिंह, अतिरिक्त आयुक्त गिरिश पाराशर, संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) गिरिराज अग्रवाल, उपायुक्तगण, नागरिक सेवा केंद्र प्रभारी मिथलेष मीणा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।