बिशनपुरा सहित बसवा के चिन्हित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित

संवाददाता राकेश मिश्रा बांदीकुई

रीडर टाइम्स न्यूज़

दौसा : जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि इंसीडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) बांदीकुई द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कन्हैयालाल बैरवा पुत्र रामहेत उर्फ रमेश चंद बैरवा उम्र 39 वर्ष दौसा निवासी ग्राम ढण्ड़ की ढाणी, बिशनपुरा (कौलाना) तहसील बसवा एवं महावीर प्रसाद पुत्र रामपाल मीणा निवासी बालाजी मंदिर के पास, मीना बास ग्राम फुलेला तहसील बसवा जिला दौसा जो कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से पोजिटिव होने पाये गये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त व्यक्ति कन्हैयालाल बैरवा एवं महावीर प्रसाद उक्त क्षेत्रों में विभिन्न व्यक्तियों के सम्र्पक में आये होगे। ऎसी स्थिति में उक्त क्षेत्रों में नोवल कोरोना वायरस ( कोविड-19) के अत्यधिक संक्रमण फैल जाने की सम्भावना होने से क्षेत्रों के आस-पास के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऎसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया ग्राम ढण्ड़ की ढाणी, बिशनपुरा एवं संक्रमित व्यक्ति महावीर के स्थानीय निवास के आस-पास 1 किलोमीटर में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की जावें।अविचल चतुर्वेदी जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश की निरन्तरता में नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुसार ग्राम ढण्ड़ की ढाणी, बिशनपुरा एवं बालाजी मंदिर के पास, मीना बास ग्राम फुलेला के आस-पास 01 किलोमीटर परिधि में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध) घोषित कर तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिये है कि कोरोना वायरस ( कोविड-19) के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्रों के दायरे में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करगे तथा उपरोक्त क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त क्षेत्रों में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेगें तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगे। उपरोक्त क्षेत्रों के दायरे में व्यावसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी आगामी आदेशो तक बन्द रहेगे। उपरोक्त क्षेत्रों में समस्त स्थानीय वाहनो का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। परन्तु उपरोक्त क्षेत्रों में एवं इसके आस-पास के दायरे से गुजर रहे राजमार्ग से जाने वाले साधन अप्रतिबंधित रहेगे। आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी, कर्मचारी के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होगे। साथ उन क्षेत्रों के दायरे की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। उन क्षेत्रों पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री प्वॉइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करे. और ना ही उन क्षेत्रों से बाहर निकले, यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि उन क्षेत्रों के समस्त चिकित्सालय, मेडीकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति/संस्थान उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। इन क्षेत्रों के समस्त र्धामिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा र्धामिक स्थल की साफ सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्तियों को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु अनुमति रहेगी, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने के स्तर पर संधारित होगी।उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में संचालित बैंक संस्थान/पोस्ट सेवाओं को आवश्यक सेवा मानते हुये उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु उपरोक्त क्षेत्रों के दायरे के सम्पूर्ण संर्दभित क्षेत्रों के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसारण यन्त्रों को नागरिकों को सूचित किया गया है। यह आदेश उपखण्ड क्षेत्र दौसा ऎपिक एरिया में 9 जून 2020 को 5.00 पीएम से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।