अवैध यूडी टैक्स वसूली पर न्यायालय ने नगर निगम के विरुद्ध वसूली हेतु दिया स्थगन आदेश

वरिष्ठ संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा

रीडर टाइम्स न्यूज़

जयपुर : न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जयपुर महानगर द्वितीय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अधिवक्ता रमेश कुमार शर्मा के द्वारा नीलगिरी होटल सीकर रोड के मालिक पीआर जाखड़ की ओर से प्रस्तुत दावे में नगर निगम के विरुद्ध स्थगन आदेश दिया है ।प्रार्थी के अधिवक्ता रमेश कुमार शर्मा ने न्यायालय में बताया कि नगर निगम द्वारा दिसंबर 2019 में प्रार्थी पीआर जाखड़ को एक वसूली नोटिस यूडी टैक्स का 500000 के लगभग का दिया जबकि प्रार्थी द्वारा 2018 तक समस्त यूडी टैक्सजमा करवा दिया गया था| परंतु फिर भी नगर निगम द्वारा इस हेतु वसूली से संबंधित कार्यवाही के तहत नोटिस प्रदान किया जिसके पश्चात न्यायालय ने नगर निगम की मनमानी को देखते हुए तथा प्रार्थी पीआर जाखड़ कि दस्तावेजों को देखते हुए नगर निगम को कोई टैक्स ना वसूलने के लिए पाबंद किया है ।