आशुतोष कुमार /रीडर टाइम्स
जस्टिस बीएच लोया की 1 दिसम्बर 2014 को कथित तौर पर संदिग्ध परिस्तिथियों में हुई मृत्यु के मामले की जांच कराने के सम्बन्ध में गुरुवार को सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की चारो जजों के बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है| कोर्ट ने कहा की जजों के बयानों के शक पर बदनाम करने की कोसिस हो रही है|