मोदी का ट्रम्प कार्ड, चुनाव से पहले तीन तलाक पर लाएंगे अध्यादेश

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नई दिल्ली: कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले मोदी सरकार ने एक मास्टरस्ट्रोक चला है|
मोदी सरकार तीन तलाक बिल के संसद में अटके रहने को देखते हुए अब सरकार इस पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश ला रही है| हालांकि अभी तक इसका समय तय नहीं किया गया है| बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसले पर विचार होना था, लेकिन किसी कारण यह टल गया था|

सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक़ को असंवैधानिक बताने के बाद सरकार इस बाबत विधेयक ला चुकी है, यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन राज्य सभा में लंबित है, क्योंकि विपक्ष इसमें कुछ संशोधन चाहता है| बताय जा रहा है कि गत बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इस विषय पर विचार-विमर्श करने वाले थे लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका| तीन तलाक गैर जमानती अपराध होगा और उसमें दोषी को तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकेगी| अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा| इसके अलावा तीन तलाक से पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा-भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है|