EPFO ने जारी किए निर्देश – बर्थ प्रूफ के लिए आधार मान्य नहीं !

रिपोर्ट – डेस्क रीडर टाइम्स

एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डाक्यूमेंट नहीं मानेगा। जोकि 22 दिसंबर 2023 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथरिटी ऑफ इण्डिया के इस फैसले के बाद जिसमे आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता लेकिन यह डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं हैं। UIDAI के इस आदेश के बाद ही ईपीएफओ ने आधार कार्ड को हटाने का फैसला लिया हैं UIDAI ने इस बात पर जोर दिया की आधार पहचान सत्यापन के लिए हैं। न की जन्म का प्रमाण हैं। तो अब EPFO ने जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया और यह निर्णय सीपीएफसी की मंजूरी से लिया गया।

किस पर पड़ेगा इस आदेश का असर – बता दे की के करीब 7करोड़ सब्सक्राइबर हैं ये वो लोग हैं जो नौकरी में हैं उनका नियोक्ता EPFO से जुड़ा हैं।

पहचान और निवास प्रूफ के लिए हैं आधार कार्ड – आज पुरे देश में आपको पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य हैं इस पर डेट ऑफ बर्थ दी गई हैं। पर अब इसे बर्थ प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं किया जाए।

कौन से दस्तावेज मान्य –
– बर्थ सर्टिफिकेट
– 10वी की मार्कशीट
– पासपोर्ट
– पाएं कार्ड
– सरकार की ओर से जारी किया गया ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट )
– एड्रेस प्रूफ
– और अगर किसी धरक के पास जन्मतिथि अपडेट के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिये भी डेट ऑफ़ बर्थ अपडेट कर सकते हैं।