सुप्रीम कोर्ट का आदेश , AAP 15 जून तक खाली करे दफ्तर !

रिपोर्ट – डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़


सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका दिया हैं। कोर्ट ने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट कि जमीन पर बनाए गए पार्टी कार्यालय को 15 जून तक खली करने का आदेश दिया हैं। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला हैं वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। साथ ही यह भी कहा कि आप चाहे तो जमीन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इससे पहले आप ने अपने कार्यालय को जमीन से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सर्वोच्च न्यायालय को पार्टी ने बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट कि जमीन पर कब्जा नहीं किया हैं। बल्कि यह जमीन उन्हें 2015 में आवंटित कि गई थी। आप के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साल 1995 से 2015 के बीच इस जमीन का इस्तेमाल NCT के द्वारा किया जाता था। उसी वक्त इसे आप को आवंटित किया गया था। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि आम आदमी पार्टी भारत कि छठी राष्टीय पार्टी हैं सिंघवी ने कहा कि इसी इलाके में भीजेपी का ऑफिस इसी साइज का हैं।

पार्टी को वैकल्पिक जमीन दी जाए – AAP
वही पार्टी ने कहा कि वह परिसर खाली करने के लिए तैयार हैं। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि उसे राष्टीय पार्टी के दर्जे के अनुसार एक वैकल्पिक जमीन आवंटित कि जाए जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि यह जमीन दिल्ली है कोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित कि गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी –
अदालत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कि थीं। राउज एवेन्यू के जिस प्लांट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर हैं वो प्लांट दिल्ली है कोर्ट को आवंटित कि गई थीं। मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था। कोई भी कानून को अपने हाथ नहीं ले सकता हैं। जमीन निश्चित तौर से है कोर्ट को वापस दी जानी चाहिए।